धार ।  पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) को दृष्टिगत  रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां 6 अक्टूबर 2026 तक के लिये निलंबित निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत  न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, आर्मी सेवा में लगे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बी.एस.एफ. एस.ए.एफ. बैंक में कार्यरत् आम्रस गार्ड, पुलिस, होमगार्ड, प्रायवेट बैंकों में सिक्युरिटी ऐजेंसी को गार्डो के लायसेंस जो सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे है, कि अनुज्ञप्तियों को छोड़कर धार जिले की जनपद पंचायत धार के ग्राम पंचायत खेरोद एवं तोरनोद, जनपद पंचायत नालछा के ग्राम सेजवानी, अचाना एवं गुलवा, जनपद पंचायत तिरला का ग्राम सलकनपुर, जनपद पंचायत सरदारपुर के ग्राम दसाई हाथीवल्ला, सोनगढ, बडोदिया, हनुमन्त्या पदमपुरा, जनपद पंचायत बदनावर के ग्राम बाबरडा, मुण्डला, छायनखुर्द, कटलावदा, पिपलीपाडा, पलवाडा, हरकाझर एवं धमाना, जनपद पंचायत मनावर के ग्राम देवगढ, डोंगरगांव, अजन्दीकोट, देदला, कलवानी, डोंचा एवं जाटपुर, जनपद पंचायत उमबन का ग्राम उखल्दा, जनपद पंचायत धरमपुरी के ग्राम पटलावद, फरसपुरा, सरजापुर एवं सनकोटा, जनपद पंचायत डही का ग्राम फिफेडा एवं जनपद पंचायत निसरपुर के ग्राम धुलसर एवं कटनेरा निर्वाचन सीमाक्षेत्र अन्तर्गत समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां (फार्म नं.-3 एवं 5) आदेश  दिनांक से 6 अक्टूबर 2026 तक के लिये निलंबित की गई है।

यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी/व्यक्ति विशेष के पदीय स्थिति अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा के चलते उक्त आदेश से छूट प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो वह सकारण औचित्य सहित पुलिस अधीक्षक, जिला धार को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

You cannot copy content of this page